सूकर क्षेत्र पहुँच ने वालों को पूर्व अनुमति के साथ कोविड नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य

कासगंज (ब्रजांचल ब्यूरो)।

जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह द्वारा जनपद कासगंज को करौना के संक्रमण से बचाए रखने के लिए लगातार किये जा रहे उपक्रमों के अन्तर्गत आगामी समय में भी कडे दिशा निर्देश जारी किए हैं।
अपर जिलाधिकारी ए.के. श्रीवास्तव ने बताया कि वर्तमान समय में राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र आदि स्थानों पर करौना के नए वर्जन डेल्टा प्लस वायरस का संक्रमण संज्ञान में आया है, उन्होंने आदेश जारी करते हुए बताया कि सोरों नगरी को किसी भी तरह के वायरस संक्रमण से मुक्त रखने के उद्देश्य से क्षेत्र में आने वाले किसी भी बाहरी व्यक्ति को पूर्व अनुमति के साथ आरटी पीसीआर लेब. द्वारा 72 घंटे के अंदर जारी करौना नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में नगरी में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबधित रहेगा।

उन्होंने अधीनस्थों को इस आदेश के सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए कि आदेश के अनुपालन का सख्ती से निर्वहन किया जाय।