शुक्रवार, दिसम्बर 20, 2024
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श्री सुरेश चन्द्र शर्मा पब्लिक स्कूल, अगसौली को तत्काल बन्द करने के निर्देश

प्रथम वार विद्यालय संचालित पाये जाने पर एक लाख तथा प्रतिदिन दस हजार रूपये जुर्माने का प्रावधान

हाथरस (जिनेन्द्र जैन)।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वाति भारती ने सिकन्द्राराऊ में चल रहे अमान्य विद्यालय श्री सुरेश चन्द्र शर्मा पब्लिक स्कूल, अगसौली, को बन्द करने के लिये कठोर चेतावनी के साथ नोटिस जारी किया है।
बीएसए ने अनूप कुमार शिवहरे पुत्र श्री विनोद कुमार शिवहरे, आशीष कुमार पुत्र श्री जयवीर सिंह, प्रबल कुमार पुत्र श्री श्याम सिंह, संचालक/प्र०अ०/प्रबंधक श्री सुरेश चन्द्र शर्मा पब्लिक स्कूल, अगसौली, सि०राऊ को नोटिस जारी कर विद्यालय को तत्काल बंद करने के लिये कहा है उन्होने बताया कि अमान्य विद्यालय श्री सुरेश चन्द्र शर्मा पब्लिक स्कूल, अगसौली, सि०राऊ की मान्यता की जॉच हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारी, सि०राऊ की आख्या के क्रम में 05 बिन्दुओं के सम्बन्ध में मय साक्ष्यों सहित 03 दिवस में पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये जिसमें तत्काल जूनियर हाईस्कूल का संचालन बंद करने के साथ विद्यालय को संचालन करने वाली सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत नवीनीकृत प्रमाण-पत्र,विद्यालय का निजी भवन होने सम्बन्धी साक्ष्य यथा बैनामा,विद्यालय में अग्निशमन यंत्र स्थापित होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र एन०ओ०सी०, विद्यालय में कार्यरत समस्त स्टाफ का विवरण एवं उनके शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता सम्बन्धी अभिलेख, कक्षा 01 से कक्षा 05 तक विद्यालय संचालित करने हेतु बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करने हेतु किये गये आवेदन की प्रति मय संलग्नकों सहित सूचना मांगी गयी थी किन्तु विद्यालय संचालकों द्वारा 05 बिन्दुओं के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, इनके द्वारा अमान्य विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। बीएसए ने इनको कठोर चेतावनी निर्गत करते हुये निर्देशित किया है कि तत्काल अमान्य विद्यालय श्री सुरेश चन्द्र शर्मा पब्लिक स्कूल, अगसौली का संचालन बंद कर सूचना कार्यालय में उपलब्ध करायें। उक्त अमान्य विद्यालय भविष्य में संचालित होता हुआ पाया जाता है तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रथम बार एक लाख रूपये का जुर्माना तथा निरंतर आदेशों का उल्लंघन करने पर प्रतिदिन रूपये दस हजार रूपये की दर से जुर्माना अधिरोपित कर भू-राजस्व की भांति वसूली किये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

 

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