कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर दिए गए उनके बयान पर मानहानि के मामले में दोषी करार दिए गए। राहुल गांधी को सूरत हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है।
इस मामले की सुनवाई के बाद जज रॉबिन मोघेरा ने गुरुवार (20 अप्रैल) को अदालत ने फैसला सुनाया है। जिसके मुताबिक राहुल गांधी को मिलने वाली 2 साल की सजा में उन्होंने कोई राहत नहीं दी है। अब राहुल गांधी को अपना पक्ष लेकर गुजरात हाईकोर्ट में जाना होगा।