उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ (Lucknow) समेत कई जिलों में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे में अधिकारियों ने कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, मैरिज हॉल और सार्वजनिक स्थानों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. कार्यालयों में अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क पहनना अनिवार्य है. साफ-सफाई रखने और मास्क नहीं लगाने वालों को प्रवेश नहीं देने के लिए भी कहा गया है. प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करने, दरवाजे, रेलिंग, लिफ्ट, पार्किंग एरिया आदि को समय-समय पर सैनिटाइज करने का निर्देश जारी किया गया है।प्रशासन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सर्दी, बुखार या फ्लू के लक्षण पाए जाने पर लोगों को घर में ही क्वारंटीन रहने और कोविड जांच कराने के निर्देश दिए जाएं. स्कूलों, कॉलेजों में बच्चों, छात्रों और शिक्षकों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए निर्देशित किया जाए. छात्रों को कक्षा में उनके बीच पर्याप्त दूरी रखते हुए बैठाया जाए जबकि स्कूल और कॉलेजों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए. परिसर में हाथ धोने के साबुन और पानी, या हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. दरवाजे, रेलिंग, झूले आदि को समय-समय पर सैनिटाइज करना चाहिए. यदि कोई बच्चा खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार आदि से पीड़ित है, तो उसे स्कूल, कॉलेज नहीं भेजा जाना चाहिए और चिकित्सकीय सलाह और उपचार दिया जाना चाहिए।बयान में कहा गया है कि अस्पतालों में भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए. मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए. बिना मास्क के व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाए. प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए. फीवर हेल्प डेस्क और कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जाए जबकि लक्षण वाले मरीजों की कोविड जांच की जाए. सिनेमा हॉल, मॉल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट पर भी मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है. इन सभी स्थानों के प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग सुनिश्चित की जाए