रविवार, सितम्बर 8, 2024
होमब्रजSikandraRao/Hasayanकर्मकार की न तो छटनी करेंगे और न ही उनके वेतन ...

कर्मकार की न तो छटनी करेंगे और न ही उनके वेतन से किसी प्रकार की कोई कटौती करेंगे : जिलाधिकारी

हाथरस 03 अपै्रल 2020 (सूवि)।

जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने अवगत कराते हुये कहा कि वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन ( डब्ल्यू0 एच0 ओ0 )द्वारा घोषित महामारी कोविड-19 के परिपेक्ष में विभिन्न प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियां प्रभावित हो रही ह,ैं जिससे व्यवसायिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों तथा दैनिक रूप से काम करने वाले मजदूरों आदि के समक्ष भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई है।
        उक्त के दृष्टिगत अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवायोजन उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा निर्देशित किया गया है कि राज्य सरकार के समस्त शैक्षिक संस्थान, कारखानों, दुकानों, वाणिज्य प्रतिष्ठानों, समस्त प्रकार के होटलों, रेस्टोरेंट आदि जो कि अग्रिम आदेशों तक बंद किए गए हैं। ऐसी सभी बंद शैक्षिक संस्थान, दुकानों, वाणिज्य प्रतिष्ठानों, समस्त प्रकार के होटलों, रेस्टोरेंट आदि के स्वामियों को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रभावित श्रमिकों, कार्मिकों को प्रतिष्ठान की बंदी अवधि का सवेतन अवकाश प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें।
          इसके अतिरिक्त जनपद में स्थित औद्योगिक इकाइयों, फैक्ट्रियों एवं कारखाना स्वामियों को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अपने यहां नियोजित किसी भी कर्मकार की न तो छटनी करेंगे और न ही उनके वेतन से किसी प्रकार की कोई कटौती करेंगे उक्त आदेशों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए यदि इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो ऐसे सेवायोजकों के विरुद्ध महामारी अधिनियम 1897 की धारा-2, 3, 4 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments