गुरूवार, नवम्बर 21, 2024
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2019 से पूर्व विद्यालयों को मिली मान्यता के मानकों की होगी जॉच

हाथरस (जिनेन्द्र जैन)।   जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वाति भारती ने जनपद में जनवरी, 2019 से पूर्व संचालित अस्थायी स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की मान्यता सम्बन्घी शर्तो को लेकर खण्ड शिक्षाअधिकारियों को जॉच हेतु पत्र जारी किया है।

उन्होने बताया कि विभाग से आये निर्देशों के क्रम में पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालयों हेतु मानक एवं शर्तो का उल्लेख किया गया है यदि विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के क्रम में उ०प्र० निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 लागू होने के पूर्व एवं इस शासनादेश के निर्गमन से पूर्व मान्यता प्राप्त एवं संचालित है तो उसके द्वारा निर्धारित प्रारूप पर संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक वर्ष के अन्दर उपर्युक्त प्रस्तर-2 (1) में वर्णित शर्तों को पूरा करते हुये सूचना उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। हाथरस में संचालित मान्यता प्राप्त शतप्रतिशत विद्यालयों द्वारा शासनादेश 11 जनवरी, 2019 की शर्तों को पूर्ण नहीं किया गया है। उन्होने सभी बीइओ को निर्देशित किया है कि विकास खण्ड में उक्त शासनादेश से पूर्व से संचालित विद्यालयों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा शासनादेश दी गयी शर्तों को पूर्ण कर लिया गया है एवं निरीक्षण आख्या कार्यालय में उपलब्ध कराना करायें।

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