कोई न्यायालय परिसर में घूमते मिला तो, कार्रवाई
हाथरस (ब्रजांचल ब्यूरो)।
अगर कहा जाए तो यह वादकारियों और अधिवक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है। क्योंकि हाईकोर्ट प्रशासन ने सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत 20 अप्रैल से न्यायालयों में वादों की सुनवाई करने के आदेश जारी कर दीए हैं। यह जानकारी प्रेस प्रवक्ता संजय दीक्षित एडवोकेट ने अध्यक्ष लक्ष्मीकांत सरस्वत व जिला जज विवेक सांगल से वार्ता के बाद दी है।
डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सारस्वत के मुताबिक अब 20 अप्रैल से डेट बार सुनबाई होगी, लेकिन इसके लिए सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन करना होगा।
विदित हो कि जैसे ही मार्च में कोरोना जैसी महामारी को लेकर के पूरे देश में अफरा-तफरी मची थी उसी के तहत 22 मार्च से ही लगभग न्यायिक कार्य प्रभावित कार्य हो गए थे। जबकि महामारी के बढ़ते प्रकोप के चलते हाईकोर्ट प्रशासन ने लाॅकडाउन की घोषणा के साथ ही न्यायिक कार्यों पुर्ण बिराम लगा दिया था और सभी न्यायालयों को सुनबाई के लिए अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया था।
अध्यक्ष श्री सारस्वत व जिला जज विवेक सांगल ने कहा कि अब 20 अप्रैल से कोर्ट यथावत अपनी समय से खुलेंगे। साथ ही आपेक्षा की है लोग सोसल डिस्टेंसिग का पालन करेंगे। आने वाले सभी वादकारी और अधिवक्ताओं को मांस्क या कोई भी फेस कवर पहना अनिवार्य होगा। साथ ही यह निर्देश भी दिए हैं कि
कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से न्यायालय परिसर में ना पाया जाय। अन्यथा उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।